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शिक्षक हत्याकांड के गवाह की हत्या मामले में चार आरोपियों को आजीवन कारावास, कोर्ट ने लगाया 50-50 हजार रुपये जुर्माना


बक्सर । टाउन थाना क्षेत्र के सोमेश्वर स्थान मोहल्ले में हुई युवक की हत्या मामले में शुक्रवार को जिला अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया। जिला अपर सत्र न्यायाधीश सुदेश कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने हत्या के मामले में चार अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही प्रत्येक पर 50-50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।


अपर लोक अभियोजक वीरेंद्र कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि यह मामला 4 अक्टूबर 2019 का है, जब बाइक सवार अपराधियों ने इटाढ़ी थाना क्षेत्र के भीखमपुर निवासी पृथ्वीनाथ सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी थी। घटना टाउन थाना क्षेत्र के सोमेश्वर स्थान मोहल्ले में हुई थी।




हत्या के बाद मृतक के पिता ने गांव के ही प्रिंस गिरी और गुंजन गिरी सहित अन्य के खिलाफ जमीन विवाद में हत्या का मामला दर्ज कराया था। पुलिस ने जांच के बाद प्रिंस गिरी, गुंजन गिरी, नारायण कुशवाहा और मेहदी हसन को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।

अदालत ने पुलिस द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य और गवाहों के बयान के आधार पर चारों को दोषी करार दिया। बताया जाता है कि मृतक पृथ्वीनाथ सिंह पूर्व में हुए एक शिक्षक हत्याकांड के गवाह थे, जिससे अभियुक्तों के साथ उनकी पुरानी रंजिश चल रही थी। कोर्ट ने चारों दोषियों को आजीवन कारावास और 50-50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।











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