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सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश: बिहार के 65 लाख मतदाताओं की नामवार सूची 3 दिन में होगी जारी, सांसद सुधाकर सिंह ने बताई संघर्षों की जीत



बिहार के मतदाताओं की जीत: अब आधार भी मान्य

बक्सर । बिहार के लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा की दिशा में गुरुवार को एक अहम फैसला आया, जब उच्चतम न्यायालय ने राज्य के 65 लाख मतदाताओं से जुड़े मामले में स्पष्ट निर्देश दिए। यह याचिका बिहार के बक्सर सांसद सुधाकर सिंह द्वारा दायर की गई थी, जिसमें दावा किया गया था कि 2025 की अंतिम मतदाता सूची में दर्ज ये मतदाता हालिया ड्राफ्ट सूची से गायब कर दिए गए हैं।

सुनवाई के दौरान माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि—
संबंधित मतदाताओं की बूथवार नामवार सूची अगले तीन दिनों के भीतर प्रत्येक जिले की निर्वाचन वेबसाइट पर प्रदर्शित की जाए।

सूची में नाम हटाने के कारण भी स्पष्ट बताए जाएँ।
मतदाता पहचान पत्र (EPIC) के माध्यम से सूची की पहुँच उपलब्ध कराई जाए।

आधार कार्ड को भी मान्य दस्तावेज़ के रूप में स्वीकार किया जाए।



अदालत ने इस मामले की अगली सुनवाई की तारीख 22 अगस्त तय की है।

याचिकाकर्ता ने इस आदेश को ‘संघर्ष की पहली जीत’ करार देते हुए कहा कि यह बिहार के हर पात्र मतदाता के हक़ की लड़ाई का निर्णायक कदम है। उन्होंने अपने वकीलों एडवोकेट सत्यम सिंह राजपूत और एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड नीमा के प्रति आभार जताया, जिन्होंने इस मामले को प्रभावी ढंग से पेश किया।

यह आदेश ऐसे समय आया है जब राज्यभर में मतदाता सूची से नाम गायब होने के मुद्दे पर व्यापक असंतोष देखा जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट का यह हस्तक्षेप आगामी चुनावों से पहले लाखों मतदाताओं को राहत देने वाला माना जा रहा है।








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