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मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना को लेकर डीटीओ ने इटाढ़ी,चौसा एवं राजपुर प्रखंड में विकास मित्रों के साथ की बैठक,बस खरीदने पर मिलेगा 5 लाख का अनुदान- bihar-mukhyamantri-block-parivahan-yojna



बक्सर । बिहार के मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना के तहत एक तरफ जहां जिले के प्रखंडों में सुगम परिवहन सुविधा प्रदान करना है तो वही दूसरी तरफ बेरोजगार युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने की योजना है। जिसके तहत बक्सर जिले के मुख्यालय स्थित प्रखंड को छोड़ सभी प्रखंडों में  लाभार्थी को बस खरीदने के लिए ऑनलाइन आवेदन करने पर  लाभार्थी को बस की कुल लागत का 15% अनुदान दिया जायेगा, जिसकी अधिकतम सीमा ₹5 लाख है। जिसको लेकर जिला परिवहन पदाधिकारी संजय कुमार ने जिले के राजपुर,इटाढ़ी और चौसा प्रखंडों में पहुंच विकास मित्र और ग्रामीणों के साथ बैठक कर इस योजना के बारे जागरूकता फैलाने की बात कही ताकि अधिक से अधिक लोगो को इसका फायदा मिले ।

लाभ पाने के लिए 18 वर्ष से अधिक उम्र एवं मैट्रिक पास होना जरूरी: 


जिला परिवहन पदाधिकारी संजय कुमार द्वारा दिए गए जानकारी के अनुसार आवेदन करने के लिए लाभार्थी को प्रखंड का मूल निवासी होना चाहिए और उसके पास कम से कम 10वीं कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण होने प्रमाण पत्र भी होना  चाहिए। योजना का लाभ लेने के लिए लाभार्थी को योजना की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।


इस योजना के लिए सामान्य वर्ग, अनुसूचित जाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक समुदाय के नागरिक पात्र होंगे।आवेदक के पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए।उम्मीदवार किसी सरकारी बस में चालक का काम ना करता हो। आवेदक का बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए।

जिला परिवहन पदाधिकारी संजय कुमार ने बताया की मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना का उद्देश्य बिहार के प्रखंडों में सुगम परिवहन सुविधा प्रदान करना और बेरोजगार युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करना है। योजना के तहत लाभार्थी को बस खरीदने के लिए अनुदान दिया जाता है, जिससे उन्हें बस खरीदने में होने वाले खर्च में कमी आती है। इससे उन्हें बस चलाने के लिए कम धन की आवश्यकता होती है और वे आसानी से बस चलाकर रोजगार प्राप्त कर सकते हैं।






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