Ad Code


जिलाधिकारी अमन समीर की अध्यक्षता में हुई आपदा प्रबंधन समूह की बैठक,नियमों की सख्ती से पालन कराने का दिया गया निर्देश - DM aman samir


                                       
(बक्सर ऑनलाइन न्यूज़):- कोविड-19 संक्रमण के बढ़ते हुए प्रसार की गंभीरता को देखते हुए आपदा प्रबंधन समूह की बैठक में दिनांक 05 मई 2021 से 15 मई 2021 तक अतिरिक्त प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया गया है। इस संबंध में गृह विभाग (विशेष शाखा) ने दिशा-निर्देश जारी कर दिया गया है। इसी दिशा-निर्देश के आलोक में जिला दण्डाधिकारी बक्सर अमन समीर के द्वारा द0प्र0सं0 की धारा 144 के अधीन दिनांक 05.05.2021 से 15.05.2021 तक के लिए समुदाय के जीवन, स्वास्थ्य की रक्षा के निमित आदेश निर्गत कर दिया गया है। राज्य के सभी कार्यालय बंद रहेंगे। अपवाद :- आवश्यक सेवाओं यथा जिला प्रशासन, पुलिस सिविल डिफेंस, विद्युत, आपूर्ति, जलापूर्ति, स्वच्छता, फायर बिग्रेड, स्वास्थ्य, पशु स्वास्थ्य, आपदा प्रबंधन कोषागार एवं उनसे संबंधित वित विभाग के कार्यालय, दूरसंचार, डाक विभाग से संबंधित कार्यालय यथावत कार्य करेंगे। न्यायिक प्रशासन के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा लिया गया निर्णय लागू होगा। 

दुकानें, वाणिज्यक एवं अन्य निजी प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। अपवाद :- बैकिंग, बीमा एवं ए0टी0एम0 संचालन से संबंधित प्रतिष्ठान, औद्योगिक एवं विनिर्माण कार्य से संबंधित प्रतिष्ठान, सभी प्रकार के निर्माण कार्य, ई-कॉमर्स एवं कूरियर सर्विस से जुड़ी सारी गतिविधियाँ, कृषि एवं इससे जुडे़ कार्य, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, टेलीकम्यूनिकेशन, इंटरनेट सेवाएँ, ब्रॉडकॉस्टिंग एवं केबल सेवाओं से संबंधित गतिविधियाँ, पेट्रोल पम्प, एल0पी0जी0, पेट्रोलियम आदि से संबंधित खुदरा एवं भण्डारण प्रतिष्ठान एवं आवश्यक खाद्य सामग्री तथा फल एवं सब्जी, माँस-मछली, दूध, पी0डी0एस0 की दुकानें प्रातः 07:00 बजे से 11:00 बजे पूर्वाहन तक खुली रहेंगी। कोल्ड स्टोरेज एवं वेयर हाउसिंग सेवाएँ, निजी सुरक्षा सेवाएँ, ठेला पर फल एवं सब्जी की घूम-घूम कर बिक्री सहित एवं सभी प्रतिष्ठान Work From Home के आधार पर कार्य करेंगी। अस्पताल एवं अन्य संबंधित स्वास्थ्य प्रतिष्ठान (पशु स्वास्थ्य सहित), उनके निर्माण एवं वितरण इकाईयाँ सरकारी एवं निजी, दवा दुकानें, मेडिकल लैब, नर्सिंग होम, एम्बुलेंस सेवाओं से संबंधित प्रतिष्ठान यथावत कार्य करेंगे। रात्रि कर्फ्यू शाम 06:00 बजे से प्रातः 06:00 बजे तक रहेगा।

वही सार्वजनिक स्थलों एवं मार्गों पर अनावश्यक आवागमन (पैदल सहित) पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। सभी प्रकार के वाहनों का परिचालन बंद रहेगा। अपवाद :- पब्लिक ट्रासंपोर्ट में निर्धारित बैठने की क्षमता के 50 प्रतिशत के उपयोग की अनुमति रहेगी। केवल रेल, वायुयान अथवा अन्य लंबी दूरी यात्रा करने वालों तथा अनुमान्य सेवाओं से संबंधित व्यक्तियों को ही सार्वजनिक परिवहन के उपयोग की अनुमति होगी। स्वास्थ्य से जुड़ी गतिविधियों में संलग्न वाहन एवं स्वास्थ्य प्रयोजनार्थ प्रयुक्त निजी वाहन, वैसे निजी वाहन जिन्हें जिला प्रशासन द्वारा किसी विशेष कार्य हेतु ई-पास निर्गत है, सभी प्रकार के माल वाहक वाहन, वैसे निजी वाहन जिनमें हवाई जहाज, ट्रेन के यात्री यात्रा कर रहे हो और उनके पास टिकट हो, कर्तव्य पर जाने हेतु सरकारी सेवकों एवं अन्य आवश्यक अनुमान्य सेवाओं के निजी वाहन एवं अंतर्राज्जीय मार्गों पर अन्य राज्यों को जाने वाले निजी वाहन। सभी स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान, ट्रेनिंग एवं अन्य शैक्षिणक संस्थान बंद रहेंगे। इस अवधि में राज्य सरकार के विद्यालय एवं विश्वविद्यालय द्वारा किसी भी तरह की परीक्षाएँ भी नहीं ली जाएगी। रेस्टोरेन्ट एवं खाने की दुकानें बंद रहेंगी। इनका संचालन केवल होम डिलेवरी के लिए प्रातः 09:00 से रात्रि 09:00 बजे तक अनुमान्य होगा। राष्ट्रीय राजमार्गों पर स्थित ढाबे टेक होम के आधार पर कार्यरत रहेंगे। 

इस दौरान सभी धार्मिक स्थल आमजनों के लिए बंद रहेगा। सभी प्रकार के सामाजिक, राजनीतिक, मनोरंजन, खेल-कूद, शैक्षणिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक आयोजन/समारोह पर पूर्णत प्रतिबंध रहेगा। सभी सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, क्लब, स्विमिंग पूल, स्टेडियम, जिम, पार्क एवं उद्यान पूरी तरह बंद रहेंगे। सार्वजनिक स्थलों पर किसी भी प्रकार के आयोजन सरकारी एवं निजी पर रोक रहेगी। विवाह समारोह अधिकतम 50 व्यक्तियों की उपस्थिति के साथ आयोजित किए जा सकते है, किन्तु इनमें डी0जे0 एवं बारात जुलूस की इजाजत नहीं होगी। विवाह की पूर्व सूचना स्थानीय थाने को कम से कम 03 दिन पूर्व देनी होगी। अंतिम संस्कार/श्राद्ध कार्यक्रम के लिए 20 व्यक्तियों की अधिसीमा रहेगी। उक्त आदेशो का उल्लंधन करते हुए पाए जाने पर संबंधित के विरूद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51-60 एवं भा0द0वि0 की धारा 188 के प्रावधानों के अंतर्गत दण्डात्मक कार्रवाई की जाएगी।



................. ................. ............... ..............
Send us news at: buxaronlinenews@gmail.com

ख़बरें भेजें और हम पहुंचाएंगे, 
आपकी खबर को सही जगह तक.... 




 

Post a Comment

0 Comments

Close Menu