(बक्सर ऑनलाइन न्यूज़):- इस वर्ष गेहूँ की अधिप्राप्ति विशेष व्यवस्था के तहत विकेन्द्रीकृत अधिप्राप्ति व्यवस्था के माध्यम से करने का निर्णय लिया गया है, जिसके अन्तर्गत अधिप्राप्ति किये गये गेहूँ का उपयोग नोडल एजेन्सी बिहार राज्य खाद्य निगम द्वारा भारत सरकार से प्राप्त आवंटन के आलोक में लक्षित जन वितरण प्रणाली के अन्तर्गत किया जायेगा। गेहूँ अधिप्राप्ति की प्रक्रिया Online procurement System आधारित होगी यथा गेहूँ का क्रय, किसानों का भुगतान, पैक्स/व्यापारमंडल द्वारा क्रय गेहूँ का संग्रहण केन्द्रों पर जमा, गेहूँ संग्रहण केन्दा्रें से टी0पी0डी0एस0 गोदामों का प्रेषण करने की कार्रवाई/अधिप्राप्ति प्रक्रिया Online procurement System आधारित हो जाने पर पैक्स/व्यापारमंडल से किसानों का भुगतान एवं निगम द्वारा प्राप्त आधारित गेहूँ के विरूद्ध भुगतान करने में कम समय लगेगा, चूँकि अधिप्राप्ति का सम्पूर्ण कार्य ऑनलाईन है, अतएव एन0पी0पी0 पोटर्ल पर रियल टाईम अपलोड होगा। इस प्रकार का भुगतान पी0एफ0एम0एस0 के माध्यम से किया जाएगा। जिला प्रबंधक राज्य खाद्य निगम, बक्सर पैक्स/व्यापार मंडलों द्वारा पी0एफ0एम0एस0 माध्यम से किसानों को भुगतान एवं एन0पी0पी0 पोटर्ल की विवरणी से सम्पुष्टि के पश्चात ही भुगतान की कार्रवाई करेंगे। रब्बी विपणन मौसम 2021-22 अन्तर्गत गेहूँ अधिप्राप्ति का कार्य 20.04.2021 से 15.07.2021 तक व्यापार मंडल/पैक्सों के माध्यम से किया जाएगा। पूर्व वर्ष की भाँति इस वर्ष भी गेहूँ अधिप्राप्ति के अभियान को निर्वाचन कार्य सदृश्य प्राथमिकता देने का निर्णय लिया गया है। रब्बी विपणन मौसम 2021-22 के लिए भारत सरकार द्वारा गेहूँ के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य 1975/- रू0 प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। गेहूँ अधिप्राप्ति का लक्ष्य 4000 एम0टी0 है। अधिप्राप्ति कार्य हेतु बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम को नोडल एजेन्सी नियुक्त किया गया है। पैक्स/व्यापार मंडल गेहूँ क्रय केन्द्र हेतु क्रियाशील रहेंगे। तकनीकी अथवा वैधानिक कारणों से पैक्स/व्यापार मंडल के अक्रियाशील रहने की स्थिति में सहकारिता विभाग सक्षम पैक्स/व्यापार मंडल के माध्यम से गेहूँ अधिप्राप्ति का कार्य कराने की व्यवस्था करेंगी ताकि किसानों को गेहूँ बिक्री में कोई असुविधा न हो। किसानों से गेहूँ की अधिप्राप्ति पंचायत/प्रखण्ड स्तर पर पैक्सों/व्यापार मंडलों के माध्यम से किया जाना है। जिन प्रखण्ड, पंचायतों में पैक्स/व्यापार मंडल क्रियाशील नहीं है, वहाँ नजदीकी सक्षम पैक्सों/व्यापार मंडलों के माध्यम से गेहूँ की अधिप्राप्ति की जाएगी। क्रय केन्द्रों का निर्धारण रब्बी विपणन मौसम 2021-22 अन्तर्गत किसानों से गेहूँ का क्रय मुख्य रूप से पंचायत स्तर पर पैक्स एवं प्रखण्ड स्तर व्यापार मंडल द्वारा किया जाएगा, जिसके लिए सभी क्रय केन्द्रों पर तैयारियाँ पूरी करने का जिला पदाधिकारी महोदय के द्वारा निदेश दिया गया। क्रय केन्द्रों एवं महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थानों पर अधिप्राप्ति कार्य से संबंधित महत्वपूर्ण सूचना का बैनर/दीवार अभिलेखन, किसानों का ऑनलाईन पंजीकरण, क्रय केन्द्र पर प्रतिदिन अनुमानित अधिप्राप्ति के आकलन के अनुरूप भण्डारण हेतु गोदाम की समुचित व्यवस्था, माप-तौल यंत्र की व्यवस्था, Moisture meter की व्यवस्था एवं Calibration, प्रतिदिन ऑनलाईन पंजीकृत किसानों की सूची जिले के वेबसाइट/व्यापार मंडलों के क्रय केन्द्र पर प्रदर्शित करने की व्यवस्था, पर्याप्त रोशनी/विद्युत की व्यवस्था, मापदण्ड के अनुरूप दक्ष एवं योग्य कर्मियों की व्यवस्था, पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था, केन्द्र के आस-पास पर्याप्त खुले स्थान का होना, विहित प्रक्रिया के अनुरूप पंजियों का संधारण, प्रत्येक दिन किसानों से प्राप्त किये गये गेहूँ को निर्धारित बेस गोदाम पर पहुँचाने हेतु परिवहन व्यवस्था, किसानों को पी0एफ0एम0एस0 के माध्यम से अविलंब भुगतान हेतु प्राधिकृत पदाधिकारी का पदस्थापन शामिल है। किसानों से गेहूँ अधिप्राप्ति हेतु क्रियाशील किये जाने वाले पैक्स/व्यापार मंडलों के स्तर पर क्रय केन्द्र हेतु गोदाम की व्यवस्था करने की जिम्मेवारी सहकारिता विभाग की होगी। व्यापार मंडलों द्वारा किसानों से क्रय किये गये गेहूँ को गेहूँ संग्रहण केन्द्रों पर उपलब्ध कराया जाएगा। वैसे गोदाम जहाँ पहुँच पथ की व्यवस्था सुगम नहीं है उन गोदामों को चिन्हित कर आपदा मोड में पहुँच कर तैयार कराकर नव निर्मित गोदामों की उपयोगिता सुनिश्चित करेंगे। अधिप्राप्ति अवधि (दिनांक 15.07.2021) तक समाप्त होते ही सभी क्रय केन्द्रों यथा पैक्स/व्यापार मंडल क्रय केन्द्र से विहित प्रपत्र में गेहूँ क्रय का अन्तिम प्रतिवेदन प्राप्त कर एवं उसका संयुक्त भौतिक सत्यापन (वीडियोग्राफ सहित) जी0पी0एस0 आधारित फोटोग्राफी/वीडियोग्राफी सहित समेकित प्रतिवेदन अधिकतम 10 दिनों के अन्दर अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया। प्रतिदिन किये गये अधिप्राप्ति कार्यों की निर्धारित प्रपत्र में संक्षिप्त विवरणी MS Excel, Kurti dev 10 के माध्यम से प्रखण्ड/जिला/मुख्यालय को भेजने की व्यवस्था अनिवार्य होगी। पैक्स/व्यापार मंडलों द्वारा किसानों से गेहूँ क्रय करने के पश्चात उसे राज्य खाद्य निगम के अनुमण्डल स्तर पर स्थापित गेहूँ संग्रहण केन्द्रों पर सुपूर्द करने हेतु Enforcement Officer की प्रतिनियुक्त की गई है। राज्य खाद्य निगम के गेहूँ संग्रहण केन्द्र प्रभारी का यह उतरदायित्व होगा कि Enforcement Certificate प्राप्त कर लें। पैक्स/व्यापार मंडल द्वारा किसानों से खरीदे गये गेहूँ से संबंधित कागजात की राज्य खाद्य निगम के गेहूँ संग्रहण केन्द्र प्रभारी को उपलब्ध कराया जाएगा। किसी भी परिस्थिति में व्यापार मंडलों द्वारा किसानों को Enforcement Certificate देने के लिए बाध्य नहीं किया जायगा। जिला पदाधिकारी महोदय के द्वारा Enforcement Officer प्रतिनियुक्त किया गया है। बक्सर प्रखण्ड के लिए दया शंकर सिंह (मो0 9012075390) एवं सूर्यकान्त कुमार (मो0 88004500270), चौसा प्रखण्ड के लिए जनार्दन कुमार (मो0 8709697973), इटाढी प्रखण्ड के लिए मनीष कुमार सिंह (मो0 7004697096), राजपुर प्रखण्ड के लिए बृज बिहारी राम (मो0 8864031206) एवं धंनजय कुमार (मो0 8864031206), डुमराँव प्रखण्ड के लिए मो0 इमतियाज करीम (मो0 9546991152), सिमरी प्रखण्ड के लिए मो0 इमतियाज करीम (मो0 9546991152), ब्रह्यपुर प्रखण्ड के लिए अमित कुमार (मो0 7904106483), नावानगर प्रखण्ड के लिए आनंद कुमार राव (मो0 7707099049), चौगाई प्रखण्ड के लिए अमित कुमार (मो0 7904106483), चक्की प्रखण्ड के लिए अमित कुमार (मो0 7904106483) एवं केसठ प्रखण्ड के लिए आनंद कुमार राव (मो0 7707099049) को प्रतिनियुक्त किया गया है। समीक्षा के क्रम में जिला कृषि पदाधिकारी बक्सर को निदेशित किया गया कि प्रति हेक्टेयर गेहूँ उत्पादन का अनुमान से संबंधित प्रतिवेदन जिला आपूर्ति कार्यालय को एक सप्ताह के अंदर प्राप्त कराना सुनिश्चित करेंगे। जिला प्रबंधक राज्य खाद्य निगम बक्सर को निदेशित किया गया कि रबी विपणन मौसम वर्ष 2021-22 अन्तर्गत गेहूँ अधिप्राप्ति कार्य हेतु गन्नी बैग्स की उपलब्धता सुनिश्चित करेंगे, ताकि गेहूँ अधिप्राप्ति कार्य निबार्ध रूप से संचालित रहे। जिला सहकारिता पदाधिकारी एवं सभी प्रखण्ड सहकारिता प्रसार पदाधिकारी अधिप्राप्ति कार्यक्रम का प्रचार-प्रसार जिला कृषि पदाधिकारी/प्रखण्ड कृषि पदाधिकारी, कार्यपालक सहायक, किसान सलाहकार, के सहयोग से कराने एवं किसानों में गेहूँ अधिप्राप्ति करने हेतु जागरूकता फैलाने का भी निदेश दिया गया। सामान्य रूप से अधिप्राप्ति की अवधि में इस कार्य मे लगे पदाधिकारियों तथा कर्मचारियों का स्थानांतरण नहीं किया जाएगा। विशेष परिस्थिति में स्थानांतरित-सह-प्रतिनियुक्त पदाधिकारी एवं कर्मचारी, गेहूँ अधिप्राप्ति कार्य से जुडे़ सभी अभिलेख एवं भंडारण का पूर्ण प्रभार सौंप कर ही विरमित होंगे। अधिप्राप्ति की अवधि में इस कार्य में पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जाएगा। अत्यन्त आवश्यक होने पर एक स्तर उपर से पूर्वानुमति प्राप्त कर अवकाश स्वीकृत किया जा सकेगा।
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