- 12 सितंबर को व्यवहार न्यायालय बक्सर में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में होगा लंबित चालानों का निपटारा
बक्सर । वाहन मालिकों के लिए राहत भरी खबर है। 90 दिनों से अधिक पुराने परिवहन एवं यातायात संबंधी ई-चालानों का नियमानुसार 50 फीसदी तक की छूट के साथ निपटारा किया जाएगा। इसके लिए आगामी 12 सितंबर 2026, शनिवार को व्यवहार न्यायालय, बक्सर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा।
जिला परिवहन पदाधिकारी प्रशांत रमानिया ने बताया कि पुराने ई-चालानों के निपटारे के लिए 7 सितंबर 2026, सोमवार से जिला परिवहन कार्यालय, बक्सर में पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। उन्होंने बताया कि 90 दिनों से अधिक पुराने ई-चालानों का नियमानुसार 50 फीसदी तक की छूट के साथ निपटारा किया जाएगा।
उन्होंने स्पष्ट किया कि संशोधित चालान की राशि का भुगतान केवल यूपीआई के माध्यम से किया जा सकेगा। वाहन मालिकों से अपील की गई है कि वे अपने वाहनों से संबंधित लंबित पुराने ई-चालानों के निपटारे के लिए 7 सितंबर से ही पंजीकरण एवं भुगतान की प्रक्रिया शुरू कर दें।
डीटीओ ने कहा कि अंतिम समय में होने वाली भीड़ और असुविधा से बचने के लिए वाहन मालिक समय रहते आवश्यक प्रक्रिया पूरी कर लें। राष्ट्रीय लोक अदालत में मिलने वाली इस सुविधा से लंबे समय से लंबित ई-चालानों के निपटारे में वाहन मालिकों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।
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