(बक्सर ऑनलाइन न्यूज):- व्यवहार न्यायालय स्थित उत्पाद विशेष कोर्ट 2 के न्यायाधीश आशुतोष कुमार सिंह ने गुरुवार को शराब बरामदगी मामले में एक अभियुक्त को दोषी पाकर पांच साल की सजा सुनाई। कोर्ट द्वारा आरोपित को सजा के साथ-साथ जुर्माना भी लगाया।
विशेष लोक अभियोजक अवधेश राय ने बताया कि 28 अगस्त 21 को सिमरी थाना क्षेत्र के नगपुरा मोड़ के पास गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने प्रिंस उर्फ आशुतोष सिंह को 44 लीटर विदेशी शराब के साथ गिरफ्तार किया था। इस मामले में पुलिस द्वारा नामजद प्राथमिकी दर्ज की गई थी। गवाहों व साक्ष्य के आधार पर आरोपित को दोषी पाया गया। न्यायाधीश 5 साल सश्रम कारावास के साथ-साथ एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया। जुर्माना अदा नहीं करने पर अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।
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