बक्सर । जिले में बढ़ती ठंड और बच्चों के स्वास्थ्य को देखते हुए बक्सर जिलाधिकारी साहिला ने आदेश जारी किया है। आदेश के अनुसार बक्सर जिले के सभी सरकारी एवं निजी विद्यालयों (प्री-स्कूल व आंगनबाड़ी सहित) में सुबह 9 बजे से पहले और शाम 4:30 बजे के बाद शैक्षणिक गतिविधियों पर रोक रहेगी। यह आदेश 20 दिसंबर से 25 दिसंबर 2025 तक प्रभावी रहेगा। प्री-बोर्ड व बोर्ड परीक्षा से जुड़ी कक्षाएं व परीक्षाएं इस आदेश से मुक्त रहेंगी।
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