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छह वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म मामले में पॉक्सो कोर्ट ने दोषी को सुनाई उम्रकैद, पीड़िता को 11 लाख रुपये मुआवजा


बक्सर । सिमरी थाना क्षेत्र में छह वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म के मामले में पॉक्सो कोर्ट ने आरोपी अरुण कुमार उर्फ अरुण कमकर को दोषी करार देते हुए आजीवन सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने उस पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। वहीं मामले में नामजद अन्य लोगों के विरुद्ध जांच के दौरान पर्याप्त साक्ष्य नहीं मिलने पर उन्हें ट्रायल के लिए नहीं भेजा गया।





मामला सिमरी थाना कांड संख्या 283/2023 से जुड़ा है। अभियोजन के अनुसार 16 अगस्त 2023 को बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना हुई थी। 




सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने आठ गवाह पेश किए, जिसके आधार पर न्यायालय ने अरुण कमकर को दोषी ठहराते हुए पॉक्सो अधिनियम की धारा 6 के तहत आजीवन सश्रम कारावास की सजा सुनाई।

कोर्ट ने नाबालिग पीड़िता को 11 लाख रुपये तथा उसकी मां को दो लाख रुपये मुआवजा देने का भी आदेश दिया है। साथ ही डीएलएसए और समाज कल्याण विभाग को पीड़िता को मुफ्त शिक्षा एवं अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने का निर्देश दिया गया है। डीएलएसए को 30 दिनों के भीतर मुआवजा भुगतान की प्रक्रिया सुनिश्चित करने को कहा गया है।








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