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संक्रमित एवं लावारिस शवों का निशुल्क अंत्येष्टि कराने का डीएम ने जारी किया आदेश- buxar jiladhikari


                                 
(बक्सर ऑनलाइन न्यूज़) :- जिला पदाधिकारी अमन समीर ने सभी थाना प्रभारी, अंचलाधिकारी, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, कार्यपालक पदाधिकारी नगर परिषद बक्सर/डुमराँव के लिए आदेश जारी कर दिया है। आदेश दिया गया है कि शवदाह स्थलों या अन्य किसी भी स्थान पर मृत व्यक्तियों के शवों को बिना जला हुआ या अधजला या बिना दफनाया हुआ नहीं छोड़ा जाय। लावारिस शव पाये जाने पर नियमानुसार कार्रवाई किये जाने के उपरान्त सम्मानपूर्वक अंत्येष्टि सुनिश्चित करने का भी निदेश दिया गया है। शवों की अंत्येष्टि हेतु राज्य सरकार द्वारा दी जा रही सहायता यथा कोरोना मरीजों के शवों या लावारिस शवों का बिना किसी शुल्क के अंत्येष्टि किये जाने, बी0पी0एल0 परिवारों हेतु कबीर अंत्येष्टि अनुदान दिये जाने आदि का समुचित निरीक्षण एवं लाभुकों को इसका लाभ दिलाया जाना सुनिश्चित करने को कहा गया है। सभी सरकारी एवं प्राइवेट चिकित्सा अस्पतालों, जहाँ कोरोना मरीजों का ईलाज किया जा रहा है से समन्वय स्थापित कर शवों का नियमानुसार प्रबंधन करवाते हुए पूर्ण अंत्येष्टि प्रक्रिया सुनिश्चित करने को भी कहा गया है। कोरोना बीमारी से मृत व्यक्तियों के शवों को शवदाह स्थल/घाटों तक ले जाने हेतु जरूरतमंद परिवारों को शव वाहन उपलब्ध कराये जाने का भी निदेश दिया गया। दिशा-निर्देशों का अनुपालन कराये जाने हेतु सभी शवदाह स्थलों/घाटों पर पुलिस बल/गृह रक्षक/चौकीदार की प्रतिनियुक्ति करने का भी निदेश दिया गया। शवदाह स्थलों एवं नदी के घाटों की पुलिस बल द्वारा गश्ती भी करने का निदेश दिया गया। मृत व्यक्तियों के शवों की सम्मानपूर्वक पूर्ण अंत्येष्टि किये जाने हेतु सभी प्रकार के माध्यमों का सहारा लेते हुए आम-जनों के बीच जन जागरूकता अभियान चलाने का भी निदेश दिया गया। सभी थानाध्यक्ष/अंचलाधिकारी/प्रखण्ड विकास पदाधिकारी बक्सर जिला एवं कार्यपालक पदाधिकारी नगर परिषद बक्सर/डुमराँव को निदेश दिया गया है कि अपने-अपने क्षेत्रान्तर्गत उक्त आदेश का अनुपालन कराने हेतु सभी आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे। आदेश के अनुसार अनुमण्डल पदाधिकारी बक्सर एवं डुमराँव निदेशित कार्य का पर्यवेक्षण करेंगे एवं आदेश का अनुपालन कराने हेतु सभी आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे।



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